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भाजपा प्रत्याशी भैयालाल राजवाड़े ने बैकुंठपुर विधान सभा हेतु लिया पहला नामांकन पत्र,भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी व अन्य समर्थक रहे मौजूद, 26 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन

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Acn18.comबैकुंठपुर/ छत्तीसगढ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आज से ही द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र की खरीदी और दाखिले किए जा सकेंगे। कोरिया जिले की बैकुंठपुर विधानसभा के लिए शनिवार को भाजपा प्रत्याशी भैयालाल राजवाड़े ने पहला नामांकन पत्र लिया। प्रदेश के पूर्व मंत्री भैया लाल राजवाड़े ने समर्थकों के साथ कलेक्टोरेट पहुंच कर नामांकन फार्म खरीदा।
इस दौरान उनके साथ कोरिया भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी , रेवा यादव रविशंकर राजवाड़े , दिनेश राजवाड़े ,संदीप पटेल व अन्य लोग मौजूद रहे।
आगामी 26 अक्टूबर को भैयालाल राजवाडे समर्थको संग अपना नामांकन दाखिल करेगें।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस बैकुंठपुर विधान सभा के आज तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। वहीं भाजपा सहित आम आदमी पार्टी एवं अन्य क्षेत्रीय दलों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। और उनका लगातार जनसंपर्क भी जारी है। कांग्रेस द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित नही किए जाने से कांग्रेसी खेमे में मायूसी व्याप्त है।

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विदित हो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सहित सभी राजनैतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए आज 21 अक्टूबर से दूसरे चरण के 70 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बता दें कि, विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आज से ही द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण में सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग संभाग की कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, लेकिन इस बीच सार्वजनिक छुट्टी और महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी के कारण 4 दिन तक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नही होगी। चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए शेड्यूल के अनुसार दो नवंबर तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में रुप में प्राधिकृत करना होगा, अन्यथा नाम वापसी मान्य नहीं होगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित प्रारुप-5 है। मतदान 17 नवंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

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