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CGPSC : पीएससी 2022 के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य शासन और PSC से मांगा जवाब

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बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पीएससी-2022 (CGPSC 2022) के एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन और पीएससी (PSC) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अरविन्द सिंह चन्देल की कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है और एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

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गौरतलब है कि इस मामले में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उनके मामले में जांच की मांग की है. याचिकाकर्ता ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों के इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जाहिर की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया. इससे उनका चयन प्रक्रिया बाधित हुआ है.

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