रायपुर, 27 जुलाई 2023/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेण्डरी के साथ छात्रों को आईटीआई प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटिग्रेटेड कार्यक्रम लागू करना चाहती है।
इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है, यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय के निदेशक द्वारा इस समिति में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चयनित हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए स्कूलों एवं आईटीआई के समन्वय के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं विद्यार्थियों की रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है।
प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के तहत आई.टी.आई. की परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ के बारहवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ-साथ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा आई. टी. आई. का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021 से 2023 के सत्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना 116 विकास खंडों के 119 स्कूलों एवं आईटीआई में प्रारंभ की गई है। जिसमें विद्यार्थियों ने आईटीआई के 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए विभिन्न कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत उद्यमिता कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।
*खरीफ वर्ष 2023 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई*
*किसान प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत के लिए कराएं फसल बीमा*
रायपुर, 27 जुलाई 2023/ प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि., एचडीएफसी इरगो एवं बजाज अल्यांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चयन खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केन्द्र (CSC), क्रियान्वयक बीमा कम्पनी में 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा ’फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 के पूर्व बीमा अवश्य करायें। कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (DLMC PMFBY), कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र (CSC से सम्पर्क कर सकते है।