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राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को एसबीआई देगा बड़ा बीमा क्लेम, सरकार ने SBI से किया MOU

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राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को एसबीआई देगा बड़ा बीमा क्लेम, सरकार ने SBI से किया MOU

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक SBI से एमओयू किया है और इसे “State Government Salary Package” का नाम दिया है। समझौते को राज्य सरकार ने चार जनवरी से लागू कर दिया है।

नए साल में राज्य सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को बीमा कवर से पूरी तरह लैस कर दिया है। एसबीआई से हुए समझौते के अनुसार दुर्घटना बीमा के रूप में एसबीआई कर्मचारियों व अधिकारियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी।

वित्त विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागाें के विभाग प्रमुखों, राजस्व मण्डल बिलासपुर, संभागायुक्त, कलेक्टर, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) को पत्र लिखकर एसबीआई से हुए एमओयू को चार जनवरी से लागू करने की जानकारी दी है। वित्त विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ “State Government Salary Package” के तहत 22 दिसम्बर 2025 को एक MoU पर हस्ताक्षर किया है, जो कि 04 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है।

इस तरह की होंगी सुविधाएं

इस MoU के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत नियमित शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का Air Accident Insurance (AAI), राशि रु. 100 लाख का Personal Accident Insurance (PAI) एवं राशि रु. 10 लाख का Group Term Life (GTL) Insurance आदि निःशुल्क सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। खास बात ये कि इन सभी सुविधाओं के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा Rupay Card के माध्यम से अतिरिक्त बीमा राशि भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगा एवं Health Insurance में Top-Up रियायती दरों पर उपलब्ध रहेगा।

नियमित अधिकारी-कर्मचारियों की सूची सौंपी

वित्त विभाग द्वारा संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रदान की गई जानकारी के अनुरुप राज्य के सभी नियमित अधिकारियों, कर्मचारियों का विवरण SBI को उपलब्ध करा दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में विभाग प्रमुखों से कहा कि विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को उक्त सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं।

SBI में वेतन खाते को State Government Salary Package Account मे बैंक द्वारा परिवर्तित किए जाने की पुष्टि अपने बैंक शाखा से कराने हेतु परामर्श देने की बात कही गई है।

3 वर्षों के लिए लागू रहेगा MOU

यह समझौता ज्ञापन लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए या दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से अगला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित न हो जाए। हालांकि, वेतन पैकेज की विशेषताओं में किसी भी संशोधन, जोड़, हटाने के लिए एसबीआई द्वारा इस समझौता ज्ञापन की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश

खाताधारकों को यह जांच करनी चाहिए कि उनका खाता उनकी पात्रता के अनुसार सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है या नहीं, क्योंकि वेतन पैकेज लाभ बैंक के सिस्टम में वेतन पैकेज खातों के उत्पाद कोड से जुड़े होते हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे तुरंत संबंधित शाखा के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के मामले में, जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से व्यक्तिगत ऋण लिया है और अपने वेतन खाते को किसी अन्य वित्तीय संस्था में बदल देता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एसबीआई की सलाह पर वेतन खाते को एसबीआई को वापस कर देगी।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रशिक्षण अकादमियों, कार्यालयों, केंद्रों में एसबीआई द्वारा खोले जा रहे सभी नए खाते अस्थायी क्रमांक प्राप्त होने पर राज्य सरकार वेतन पैकेज (एसजीएसपी) खाते के रूप में खोले जाएंगे।

प्रशिक्षण अकादमियों, केंद्रों द्वारा (प्रशिक्षण के लिए) और कर्मचारी, सेवा संख्या प्राप्त होने पर, स्थायी कर्मचारी उस शाखा को सूचित करेंगे, जहां एसबीआई शाखा द्वारा संख्या में आवश्यक संशोधन के लिए खाता रखा जाता है।

खाताधारकों को मिलने वाली सुविधाएं:

बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के उन स्थायी कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं/सेवाएं प्रदान करने का वचन देता है जो इसकी किसी भी शाखा के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त करते हैं:

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के मौजूदा वेतन खातों को राज्य सरकार वेतन पैकेज (एसजीएसपी) में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित खाताधारक को अनुलग्नक-1 में संलग्न नमूने के अनुसार आवेदन-सह-वचन प्रस्तुत करना होगा। खाते के प्रकार के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों को राज्य सरकार वेतन पैकेज के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

एसबीआई समूह के सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क का उपयोग नि:शुल्क है, बशर्ते बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित निकासी राशि की सीमा लागू हो।

समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित निकासी राशि की सीमा के अधीन, अन्य बैंकों के एटीएम का उपयोग निःशुल्क है।

एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और योनो के माध्यम से कहीं भी बैंकिंग करें।

पैकेज में यह मिलेंगी सुविधाएं
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर
दुर्घटना में मृत्यु होने पर 100 लाख रुपये (बिना पीओएस शर्त के)
हवाई दुर्घटना बीमा कवर: ₹160 लाख स्थायी पूर्ण विकलांगता: ₹100 लाख
स्थायी आंशिक विकलांगता: प्रचलित नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम 80 लाख रुपये तक की विकलांगता बीमा राशि देय है।