Home KORBA पेंशन के लिए रिश्वत मांगने पर समझौता नहीं चलेगा : हाईकोर्ट

पेंशन के लिए रिश्वत मांगने पर समझौता नहीं चलेगा : हाईकोर्ट

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पेंशन के लिए रिश्वत मांगने पर समझौता नहीं चलेगा : हाईकोर्ट।

–छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि पेंशन और रिटायरमेंट लाभ जारी करने के नाम पर अवैध धन मांगना और धोखाधड़ी जैसे अपराध केवल निजी विवाद नहीं हैं, बल्कि समाज पर गहरा नकारात्मक असर डालते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता हो जाने के बाद भी एफआईआर खत्म नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। दरअसल, मामला बिलासपुर का है, जहां एक सरकारी क्लर्क और दूसरे अधिकारी ने मृतक शिक्षक की विधवा से पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ जारी करने के बहाने 2 लाख रुपए की मांग की थी। महिला ने दबाव में आकर उन्हें खाली चेक सौंपा, जिसके जरिए 2.80 लाख रुपए धोखाधड़ी से निकाल लिए गए, जबकि पेंशन का काम अभी तक लंबित है। इस मामले में शिकायत पर 20 जून 2025 को सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है, इसलिए एफआईआर रद्द की जाए। लेकिन राज्य पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसे अपराध की पूरी जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने राज्य पक्ष की दलील को सही मानते हुए कहा कि — ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।