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झूठा रिपोर्ट लिखवाने पुलिस पर दबाव बनाने वाली महिला को मिली सजा

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कोरबा में महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली आरोपिया इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामला साल 2022 का है जब आरोपिया ने थाने में हंगामा कर महिला आरक्षक के साथ मारपीट की थी।

25 जुलाई 2022 की रात थाना रामपुर कोरबा में आरोपिया इंदु चंद्रा ने महिला आरक्षक ज्योति यादव से मारपीट की थी।
दरअसल आरोपिया अपने पूर्व प्रेमी से 3 लाख रुपए उगाही करने की नीयत से बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराना चाह रही थी। बार-बार आवेदन देकर वापस लेने से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया, जिसके बाद वह थाने पहुंची और हंगामा करने लगी।मारपीट की इस घटना पर पुलिस ने धारा 186, 353, 332 और 294 भादवि के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को सही मानते हुए आरोपिया को न्यायालय उठने तक की सजा और 5000 रुपये जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ वाई.आर. जायसवाल ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पक्ष रखा।